Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana 2025: मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को चलाया जा रहा है. यह योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है. इस योजना के द्वारा लाभार्थियों विधवा महिलाओ को 500 रुपया हर महीने पेंशन मिलता है. लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 600 रुपया राशि को बढ़ा दिया गया है.
इस योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए सरकार विधवा महिलाओ को 2 लाख रुपया की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है. आज हम आपको इस लेख में आपको Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana के बारे में सभी जानकारी देने वाले है. योजना में आवेदन कैसे कर सकते है और योजना के लिए क्या पात्रता है. इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले है.
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मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना 2025 क्या है ?
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को चलाया जाता है. इस योजना के द्वारा विधवा महिलाओ को सरकार पेंशन प्रदान करती है. विधवा महिलाओ को 600 रुपया प्रति महीने दिया जाता है, जिससे महिला किसी और पर निर्भर न रहे, जिससे वह अपने घर का पालन पोषण को कर सके. इस योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए सरकार विधवा महिलाओ को 2 लाख रुपया की वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है.
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana का उद्देश्य
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती है.
- योजना के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार पुर्नविवाह पर 2 लाख रुपया प्रदान करती है.
- विधवा महिलाओ को 600 रुपया की प्रति महीने पेंशन मिलती है.
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Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड अनिवार्य है. जो निम्न प्रकार से है.
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए विधवा महिला मध्य प्रदेश सरकार की निवासी होना चाहिए.
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के तहत विधवा महिला आवेदन कर सकती है.
- योजना में आवेदन करने के लिए विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपया से कम होनी चाहिए.
- मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ के लिए महिला सरकारी नौकरी नही करनी चाहिए.
Mukhyamantri Kalyani Pension Yojana के लिए जरूरी दस्तावेज
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज होना चाहिए. जो निम्न प्रकार से है.
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- विधवा प्रमाण पत्र
- बैंक खाता की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के बारे में स्टेप बाई स्टेप जानकारी दी है. जिसको फॉलो करके आप मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है. जो निम्न प्रकार से है.
- स्टेप 1 – मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के ऑफिस में विजिट करना पड़ेगा.
- स्टेप 2 – मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की जानकारी आपको प्राप्त करके, योजना में आवेदन का फॉर्म को प्राप्त करना है.
- स्टेप 3 – जिसके बाद आपको मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है.
- स्टेप 4 – मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के फॉर्म के साथ ही आपको दस्तावेज की एक फोटो कॉपी को फॉर्म को अटैच करना.
- स्टेप 5 – फिर आपको आवेदन फार्म को जमा करना पड़ेगा. यह फॉर्म को आपको वही जमा करना है, जहाँ से अपने प्राप्त किया है.
- स्टेप 6 – अब आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जायेगा. जिसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में सही जानकारी हुई, तो आपको इस योजना का लाभ मिल जायेगा.